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Delhi CM अरविंद केजरीवाल को जेल में दे कुर्सी-टेबल, कोर्ट का तिहाड़ प्रशासन को आदेश

अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को इलेक्ट्रिक केतली और किताबें पढ़ने के लिए एक मेज और कुर्सी आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

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दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बुधवार को CM अरविंद केजरीवाल की अर्जी मंजूर कर ली। बुधवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका स्वीकार कर ली और तिहाड़ जेल अधिकारियों को उन्हें एक इलेक्ट्रिक केतली और किताबें पढ़ने के लिए एक मेज और कुर्सी आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उनकी चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और नोट किया कि पानी गर्म करने और चाय पीने के लिए इलेक्ट्रिक केतली की आवश्यकता होती है, जिसकी उन्हें नियमित अंतराल पर आवश्यकता होती है। इसी अदालत ने 1 अप्रैल, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री को उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

जेल में केजरीवाल को मिलेंगी ये चीजें

कोर्ट ने 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि केजरीवाल को जेल मैनुअल के अनुसार डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं, किताबें, एक मेज और कुर्सी, धार्मिक लॉकेट और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित विशेष आहार ले जाने की अनुमति दी जाए।

केजरीवाल ने अपने वकीलों के माध्यम से एक आवेदन दायर किया और बगवाड गीता, रामायण और नीरजा चौधरी द्वारा लिखित 'हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स' नामक पुस्तक सहित कई किताबें ले जाने की अनुमति मांगी। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में गिरफ्तार किया था और अदालत के निर्देश के बाद उन्होंने 10 दिन ईडी की हिरासत में बिताए हैं।

ये है पूरा मामला
मामले के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी सेवारत मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। यह कदम तब उठाया गया जब केजरीवाल ने जांच एजेंसी के नौ समन को "अवैध" बताते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

जबकि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं था, उनके नाम का उल्लेख सबसे पहले ईडी की चार्जशीट में हुआ था, जिसमें एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने कथित तौर पर मुख्य आरोपियों में से एक से बात की थी। , समीर महेंद्रू ने एक वीडियो कॉल में उनसे सह-आरोपी और AAP संचार-प्रभारी विजय नायर के साथ काम करना जारी रखने के लिए कहा।
नायर 2022 में इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले लोगों में से थे। इसके बाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।