
Delhi court denies bail to Air India peeing accused Shankar Mishra
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल नवंबर महीने में एयर इंडिया की फ्लाइट में साथी महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले आरोपी की सफाई देते हुए कहा कि मैं नशे में कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन पेंट की जिप खोलना योन इच्छा के लिए नहीं था। वहीं आरोपी शंकर की ओर से कोर्ट में वकील मनु शर्मा ने कहा कि FIR में केवल एक गैर-जमानती अपराध का ही जिक्र है, लेकिन अन्य अपराध जमानती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुकदमे का फैसला आने में समय लगेगा, लेकिन आरोप लगने के बाद शंकर मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं उन्होंने भरोषा दिलाते हुए कहा कि शंकर मिश्रा जांच में पुलिस की सहायता करेंगे, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने वकील की दलीलों को तबज्जो नहीं देते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।
शिकायतकर्ता की वकीय ने जमानत का किया विरोध
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील महेंद्रो ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शंकर मिश्रा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जमानत पर रिहा होने पर शिकायतकर्ता पर दबाव बना सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने भी जमानत का किया था विरोध
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि अगर शंकर मिश्रा को जमानत में छोड़ा जाता है तो वह शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत की याचिका को खारिज कर दी।
नींद की वजह से घटना याद नहीं: आरोपी शंकर मिश्रा
पूछताछ के दौरान शंकर मिश्रा ने पुलिस को बताया कि नींद आने की वजह से उन्हें इस घटना के बारे में कुछ याद नहीं है। वहीं न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने शनिवार को कहा था कि जब फ्लाइट के अन्य यात्रियों ने उसे इसके बारे में बताया था तो शंकर मिश्रा ने पीड़ित महिला से माफी मांगी थी।
Published on:
11 Jan 2023 09:03 pm
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