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आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

Sanjay Singh's bail plea rejected: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका पर 12 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।

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Sanjay Singh's bail plea rejected

दिल्ली अबकारी नीति घोटाले में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला 12 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया, जिसपर आज आदेश सुनाया गया है। सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया कि सिंह की गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ नहीं की थी। उन्होंने आरोपी से, जो सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में, विरोधाभास का हवाला दिया। जबकि ईडी ने जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया और चिंता व्यक्त की थी कि संजय सिंह की रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।


[typography_font:14pt;" >4 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

सिंह के वकील माथुर ने बताया कि सिंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पहले ही दायर किया गया है, इसलिए सबूतों को लेकर कोई खास काम बाकी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी से पहले जांच एजेंसी द्वारा दायर किसी भी पूरक आरोप पत्र में उनका नाम नहीं था। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर लगभग 10 घंटों तक तलाशी अभियान चलाने के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।