डिस्काउंट देने वाले दुकानदार का रद्द होगा लाइसेंस
आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से कम या ज्यादा पर शराब बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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दरअसल वित्तीय वर्ष 2021-22 की नई नीति के तहत शराब की बिक्री पर दुकानदारों को निर्धारित कीमतों पर छूट देने और बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर देने का भी अधिकार था। लेकिन पुरानी व्यवस्था दोबारा लागू होने के बाद यह व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
दिल्ली में शराब की 20 नई दुकानें खोली जाएंगी
राजधानी में शराब की बिक्री को देखते हुए 20 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसका मकसद होगा कि लोग दुकान के अंदर खड़े होकर शराब खरीद सकें।
20 नई प्रीमियम दुकानों में एयरकंडीशन, बैठने की सुविधा से लेकर अपने पसंद की शराब को चुनने का भी विकल्प होगा। पहले चरण में एक सितंबर से आठ दुकानें खोली जाएगी और उसके बाद 31 दिसंबर तक 12 अन्य दुकानों को खोला जाएगा।
नई नीति के तहत सरकार ने दिल्ली में ड्राई-डे की संख्या को कम कर दिया था, लेकिन पुरानी शराब नीति के लागू होने के बाद एक बार फिर ड्राई-डे की संख्या बढ़ जाएगी। यानि इसके बाद 21 दिन का ड्राई-डे होगा।
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