
Chhath Puja: दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने यमुना नदी के घाट के किनारे छठ पूजा करने को लेकर दायर एक याचिका का खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वहां बीमारी का खतरा है, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती। यह प्रतिबंध संभवत: यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगाया गया है और ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं।
दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस समय युमना नदी अत्यधित प्रदूषित है। अगर श्रद्धालुओं को नदी किनारे छठ पूजा की अनुमति दी जाती है तो उनके बीमार होने की संभावना है। कोर्ट को वकील ने बातया कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 हजार स्थान छठ पूजा के लिए निर्धारित किए है। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है।
कोर्ट ने कहा कि सितंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार यमुना में प्रदूषण का अब तक के उच्चतम स्तर पर है। इसका सबसे बड़ा कारण अनधिकृत कॉलोनियों से नदी में डाला जा रहा अनट्रीटवेड सीवेज है। इसलिए कोर्ट याचिका को खारिज करता है। कोर्ट ने कहा कि मानसिकता साफ होनी चाहिए। यमुना को साफ करने के लिए शहर में लोग एकमत नहीं है। यमुना नदी के नालों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को राजनेता आश्वासन दे रहे हैं।
सरकार की तरफ से दिल्ली में बनवाए गए 1 हजार से अधिक घाट पर टेंट, लाइट्स, साफ-सफाई और सुरक्षा आदि का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा बहुत से घाटों पर मैथली-भोजपुरी अकादमी ने सांस्कृति कार्यक्रम का भी आयोजन किया है ताकि लोग खुशी और उल्लास के साथ छठ को मना सकें।
Published on:
06 Nov 2024 04:35 pm
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