
Delhi High Court refuses to ban Agneepath scheme, seeks reply from central government
भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई योजना 'अग्निपथ' को चुनौती देने का मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई मामलों में जवाब मांगा है, जिसे 4 हफ्तों के अंदर देने को कहा है। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लांच किया है, जिसके तहत युवाओं को सेना में चार साल के लिए भर्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही है।
अग्निपथ योजना के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, पटना, केरल, उत्तराखंड सहित अन्य हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं को या तो दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर स्थगित रखा जाए। इसके बाद कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर की गई हैं।
केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लांच किया है। इस योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र वाले युवाओं को 4 साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती करने का प्रावधान लाया गया है। इसके साथ ही इस योजना में 25% युवाओं को 4 साल के बाद सेना में स्थायी नौकरी देने का भी प्रावधान रखा गया है।
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Published on:
25 Aug 2022 11:54 am

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