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दिल्ली दंगा मामलाः सलीम खान की जमानत अर्जी पर कोर्ट का पुलिस को नोटिस, अगली सुनवाई 20 जुलाई को

locationनई दिल्लीPublished: May 23, 2022 12:38:53 pm

दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद सलीम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल खान की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही ये भी बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी।

Delhi Riots Case High Court Issues Notice To Police On Salim Khan Bail Application

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दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी मोहम्मद सलीम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल खान की जमानत को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, इस याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायलय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सलीम खान की जमानत अर्जी के मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई को 20 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि मोहम्मद सलीम खान पर दंगों के दौरान कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही खान पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है।
दिल्ली दंगों में जहां मो. सलीम खान पर पुलिस ने UAPA एक्ट के तहत मामल दर्ज किया है। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने के चलते आतंकवाद-रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए गया था। बता दें कि इससे पहले निचली अदालत की ओर से मीरान हैदर की जमानत अर्जी को खारिज किया जा चुका है।

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20 मई को भी दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली दंगों मामले में 20 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश रचने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की युवा इकाई के नेता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र मीरान हैदर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।
वहीं जज मुक्ता गुप्ता और मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने हैदर की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया करते हुए जांच एजेंसी को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने का वक्त दिया।

ये है पूरा मामला
दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगों की कथित साजिश रची गई। इस साजिश रचने के आरोप में हैदर और कई अन्य के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किए गए हैं। इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे।

 
 
 
ये लोग हुए गिरफ्तार
दंगों के आरोप में दिल्ली पुलिस ने हैदर के साथ-साथ जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम, ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के कार्यकर्ता खालिद सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया।

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है। खालिद और इमाम की जमानत याचिकाएं पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित चल रही हैं।

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