
Delhi School News Class 9 And 11 Students Will Be Promoted On The Basis Of Examination
कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में पास होने के नियमों में अहम बदलाव किए गए थे। दरअसल उस दौरान अगली क्लास में प्रोमोशन की पॉलिसी को बदला गया था। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण के साथ लोगों ने जीना सीख लिया है और स्कूलों को फिर से खोला गया है तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर अगली क्लास में प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब 9 वीं और 11वीं क्लास को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है।
क्या है 9वीं और 11वीं क्लास के पास होने का नियम?
दिल्ली सरकार के नए फैसले के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए इस वर्ष प्री-कोविड यानी महामारी से पहले की प्रमोशन पॉलिसी को दोबारा लागू किया गया है।
स्टूडेंट्स को अगली क्लास में मिड टर्म एग्जामिनेशन और एंड टर्म एग्जामिनेशन के रिजल्ट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा।
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पहले इन 3 आधार पर किया जा रहा था प्रमोट
दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण महामारी के चलते बीते दो वर्ष 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली क्लास में तीन आधार पर प्रमोट किया जा रहा था।
इसमें पहला आधार था मिड टर्म, दूसरा- एनुअल एग्जामिनेशन और तीसरा- इंटरनल एसेसमेंट, इन तीनों के अंकों के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था।
इस दौरान प्रमुख 5 विषयों में अलग-अलग 33 फीसदी नंबर लाना अनिवार्य था। इसके अलावा क्लास 3 से 8 के सभी छात्रों को 'नो डिटेंशन पॉलिसी' के तहत प्रमोट किया जाएगा।
अब दोबारा प्री-कोविड नियम लागू
दिल्ली सरकार ने महामारी के दौरान किए गए पास करने के नियमों में दोबारा बदलाव किया है। कोविड के बाद स्कूलों के खुलने के साथ साथ क्लास 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए अगली क्लास में प्रमोट होने के नियम कोविड से पहले की तरह हो गए हैं।
इस तरह होंगे पास
10वीं कक्षा में जाने के लिए स्टूडेंट को क्लास 8 में थर्ड लैंग्वेज में पास होना जरूरी है। किसी कारण वे थर्ड लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं और 9वीं में प्रमोट किए जाते हैं तो स्कूल क्लास 9 के आखिर में उसका उसी सिलेबस पर एग्जाम लेगा। इसके बाद भी स्टूडेंट फेल होता है तो उन्हें क्लास 10 के साथ बोर्ड एग्जाम के पहले यह एग्जाम फिर से देना होगा।
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Published on:
09 Jul 2022 11:11 am

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