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CJP संसद मार्च से पहले नई दिल्ली में धारा 163 क्यों लगी? जानें इसका मतलब और नियम

BNSS Section 163: संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी करते हुए नई दिल्ली के कई इलाकों में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। जानें इसका मतलब और नियम।
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Delhi Police

संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त (ANI)

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से सोमवार, 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च को देखते हुए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत कई तरह की गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

CJP ने NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च का ऐलान किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी सूचना में बताया कि इस प्रस्तावित मार्च या जुलूस के लिए न तो किसी ने अनुमति मांगी है और न ही किसी तरह की अनुमति दी गई है। पुलिस के मुताबिक, बिना अनुमति के नई दिल्ली जिले में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित करने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, जंतर-मंतर पर तय नियमों और पहले से लिखित अनुमति के साथ प्रदर्शन किया जा सकता है। संसद सत्र के दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।

किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध?

धारा 163 लागू होने के बाद नई दिल्ली जिले के निर्धारित क्षेत्र में इन गतिविधियों पर रोक रहेगी-

  • पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना।
  • किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या बैठक आयोजित करना।
  • बिना अनुमति जुलूस या विरोध प्रदर्शन निकालना।
  • नारेबाजी करना या सार्वजनिक भाषण देना।
  • धरना या पिकेटिंग करना।
  • हथियार, लाठी, डंडा, तलवार, भाला, बैनर, प्लेकार्ड या ईंट-पत्थर जैसी वस्तुएं लेकर चलना।

किन इलाकों में लागू रहेगा आदेश?

दिल्ली पुलिस का यह आदेश नई दिल्ली जिले के पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिवीजन में लागू रहेगा। हालांकि, आदेश के साथ जारी नक्शे में जंतर-मंतर रोड के निर्धारित हिस्से को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। लेकिन वहां भी शाम 5 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम या प्रदर्शन के लिए पहले से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा?

यह आदेश पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) अजय शर्मा ने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। पुलिस ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन CJP ने NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए नई दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में धारा 163 लागू कर दी है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो।