
Amanatullah Khan: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 29 अप्रैल फिर से पेश होने को कहा है। ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक से केंद्रीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी। AAP विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने और प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराना जारी रखने के लिए कहा गया है।
बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने अमानतुल्लाह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की अनदेखी करने के लिए एजेंसी की ओर से दायर किए गए एक मुकदमे में शनिवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अदालत में पेश होने के बाद अमानतुल्लाह को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा कर दिया। AAP नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पहले कहा था कि विधायक के खिलाफ ED का मामला फर्जी है और पार्टी अपने MLA के साथ खड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में AAP विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किए जाने के बाद 18 अप्रैल को अमानतुल्लाह खान एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उस दौरान ED कार्यालय में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान आप विधायक ने दावा किया था कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए नए अधिनियम के अनुसार सबकुछ किया था।
अमानतुल्लाह और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है। ED ने दावा किया है कि अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से बड़ी रकम नकद में ली और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए उस रकम का निवेश किया।
Published on:
28 Apr 2024 10:23 am
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