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दिल्ली सरकार का आदेश- उपराज्यपाल से सीधे आदेश नहीं लें अफसर, फिर बढ़ेगी LG से तकरार

Delhi Govt vs LG: दिल्ली सरकार ने आज एक पत्र लिखकर अफसरों को निर्देश दिया है कि वो उपराज्यपाल से सीधे आदेश नहीं लें। दिल्ली सरकार के इस फरमान के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार फिर से बढ़ने की आशंका है। सरकार के इस आदेश का बीजेपी ने विरोध भी किया है।

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Direct Orders LG Delhi Govt Directed Secretaries Violation SC Directives

Delhi Govt vs LG: दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ आप सरकार के कई मंत्री उपराज्यपाल पर काम में अड़गा लगाने का आरोप लगा चुके हैं। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिससे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार फिर से बढ़ने की आशंका है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर अफसरों को निर्देश दिया है कि वो सीधे उपराज्यपाल से आदेश नहीं लें। दिल्ली सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से कोई सीधा आदेश मिलने पर सचिवों को प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस आदेश के पीछे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) को रेखांकित किया है।


सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग के सचिव को लिखा पत्र-


दरअसल शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) को रेखांकित करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को उपराज्यपाल कार्यालय से सीधे आदेश लेना बंद करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग के सचिवों को पत्र लिखकर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।


LG से आदेश मिलने पर मंत्री को रिपोर्ट करने का निर्देश-

आदेश के बारे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, उपराज्यपाल टीबीआर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 व 50 का उल्लंघन कर निर्वाचित सरकार को दरकिनार करते हुए विभाग सचिवों को आदेश जारी कर रहे हैं। यह गलत है। सरकार की ओर जारी पत्र में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से कोई सीधा आदेश मिलने पर सचिवों को प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।


मनीष सिसोदिया ने कहा- सु्प्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे LG-

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि उपराज्यपाल से इस तरह के अवैध सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। मनीष ससोदिया ने कहा, उपराज्यपाल से सीधे प्राप्त ऐसा कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। ऐसे में अफसर उनसे सीधा आदेश नहीं लें। सरकार के इस आदेश से उपराज्यपाल से उनकी तकरार फिर से बढ़ने की आशंका है। अभी सरकार के पत्र पर उपराज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


भाजपा सांसद ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला-

इधर केजरीवाल सरकार के इस आदेश पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास कार्यों में ध्यान ना देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री उल्टी- सीधा आदेश दे रहे हैं। बिधूड़ी ने आगे कहा कि किस नियम के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह आदेश दिया है। उसी नियम के मुताबिक, गलत किये जा रहे कामों को लेकर सज्ञान ले सकते है।

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