
दिल्ली में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर लगी रोक (Photo-IANS)
Eid al-Adha 2025: दिल्ली सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अज़हा) 2025 को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक बकरीद पर गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हम त्योहार मनाने के दौरान किसी भी तरह की अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सड़क किनारे, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। कुर्बानी की प्रक्रिया केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही की जा सकेगी।
साथ ही, दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो शेयर करने पर भी पाबंदी लगाई है। जिससे धार्मिक भावना आहत होने या सामाजिक तनाव की स्थिति से बचा जा सके।
बता दें कि सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक गाय और ऊंट की कुर्बानी को अपराध माना जाएगा, क्योंकि ये पशु खाद्य श्रेणी में नहीं आते। यह प्रतिबंध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960), पशु परिवहन नियम (1978), और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (2006) जैसे मौजूदा कानूनों पर आधारित है।
बता दें कि महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर हाल के दिनों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों के बयानों और निर्णयों ने विवाद को जन्म दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और गौ सेवा आयोग के कथित फैसले को लेकर चर्चा हुई कि बकरीद पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि इस बार भी बकरीद पर कुर्बानी के लिए सहूलियत दी जाएगी और पशु बाजार बंद करने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।
ईद उल अजहा (बकरीद) के पर्व को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि कुर्बानी बंद स्थान पर दें और खुले में नमाज न पढ़ें। एडवाइजरी में कहा गया है कि कुर्बानी के लिए नियमों और कानून का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही, जिलाधिकारी इसका कड़ाई से पालन कराएं।
लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद कोलेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि बकरीद पर उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर कानून में रोक नहीं है। एडवाइजरी के मुताबिक कुर्बानी के बाद जानवरों का खून नालियों में नहीं बहाए। मांस को अच्छी तरह पैक करके दें, खुले में नहीं ले जाएं।
Updated on:
06 Jun 2025 11:11 am
Published on:
06 Jun 2025 09:01 am
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