लेकिन यह है शर्त
फॉर्म 31 का पैरा 68जे बीमारी के ईलाज के लिए आंशिक राशि निकालने की अनुमति देता है, जिसकी लिमिट दोगुनी की गई है। हालांकि, नए नियमों के तहत कर्मचारी 6 महीने का बेसिक और डीए या ईपीएफ में अपने योगदान और उस मिली ब्याज समेत हिस्सा (जो भी कम हो) वह नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब यह है कि इतनी रकम के ऊपर यदि उनके पीएफ खाते में एक लाख रुपए या इससे अधिक है तो ही वे यह रकम निकाल सकते हैं। यदि कोई सब्सक्राइबर पैसा निकालना चाहते हैं तो वे फॉर्म 31 भरकर जमा कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट सी जमा करना होगा जिसमें कर्मचारी और डॉक्टर दोनों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
क्या है फॉर्म 31
फॉर्म 31 के जरिए अलग-अलग कार्यों के लिए पीएफ खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इसके अलग-अलग क्लॉज हैं जिसके तहत विभिन्न कार्यों के लिए पैसा निकाला जाता है। उदाहरण के लिए पैरा 68बी के तहत स्पेशल केस में लोन चुकाने के लिए पैसा निकाल सकते हैं। 68एच के तहत एडवांस के लिए पैसा निकाला जाता है। इसी तरह 68बीबी, 68के, 68एन और 68एनएन पैसा का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई व शादी से लेकर रिटायरमेंट से पहले फंड निकालने के लिए किया जाता है।