
Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए। दरअसल, कोर्ट ने आप नेता अरविंद केजरीवाल को उनके यमुना नदी को जहरीला बनाने वाले बयान पर नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था। हालांकि केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आने को लेकर अदालत की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी। हरियाणा की सोनीपत जिला अदालत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिंचाई विभाग के अधिकारी ने याचिका दायर की थी।
वहीं सोनीपत कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें वह सबूत और साक्ष्य नहीं दिए है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उनके कहने पर केजरीवाल की टिप्पणियों के 'सबूत' और अन्य संबंधित सबूत वकील मलिक को पेन ड्राइव में सौंप दिए गए।
बता दें कि दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर घोलने का आरोप लगाया था। पूर्व सीएम केजरीवाल के इस बयान आपत्ति जताते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारी ने सोनीपत कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि अब इस मामले पर 20 मार्च को सुनवाई होगी।
वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान को हरियाणा सरकार ने गैर जिम्मेदाराना और बेतुका बताया था। हरियाणा सरकार ने कहा था कि इस तरह के आरोप बिना किसी सबूत के लगा दिए गए। इससे लोगों में डर और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
Updated on:
17 Feb 2025 09:25 pm
Published on:
17 Feb 2025 09:25 pm
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