
(Photo-ANI)
कर्नाटक के मैसूर स्थित केआर नगर की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया। केस दर्ज होने के मात्र 14 महीने बाद ही यह फैसला सुनाया गया। यह मुकदमा बेहद तेजी से पूरा हुआ। अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी। कोर्ट के फैसलो के बाद रेवन्ना भावुक हो गए। और कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय रो पड़े।
आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के साइबर अपराध थाने में दर्ज मामले में रेवन्ना पर महिला के साथ दो बार बलात्कार करने और इस कृत्य का वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है।
जांच और मुकदमे के दौरान पीड़िता ने साक्ष्य के रूप में एक साड़ी प्रस्तुत की, जिसे उसने सुरक्षित रखा था। बाद में फोरेंसिक जांच ने साड़ी पर शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि की, जिसे अदालत में पेश किया गया। बलात्कार की पुष्टि में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया।
यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2008 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर शोभा के नेतृत्व में सीआईडी के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच के दौरान 123 साक्ष्य एकत्र किए और लगभग 2,000 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की।
आपको बता दें कि मुकदमा 31 दिसंबर, 2024 को शुरू हुआ। इसके बाद अगले सात महीनों में अदालत ने 23 गवाहों से पूछताछ की और वीडियो क्लिप की प्रमुख फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्टों के साथ-साथ अपराध स्थल से निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा की।
Published on:
01 Aug 2025 03:47 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
