17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Supreme Court के अगले आदेश तक जारी रहेगा Grap-2, जानें कौन-कौन सी रोक हटाई गई

Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर से निपटने के लिए लागू कठोर ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देकर उन्हें चरण 2 तक लाने का आदेश दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर से निपटने के लिए लागू कठोर ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देकर उन्हें चरण 2 तक लाने का निर्देश अगले आदेश तक जारी रहेगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) में नियुक्ति के लिए पर्यावरण, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों की पहचान करने पर विचार करने को कहा, जो सलाहकार क्षमता में हो सकते हैं।

पटाखों पर प्रतिबंध का विचार

दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि उसने जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन वह साल भर प्रतिबंध लागू करने पर विचार कर रही है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। पीठ ने CAQM को सड़कों की मशीनीकृत सफाई, नियंत्रित यातायात, धूल का उचित निपटान और अन्य उपायों जैसे अतिरिक्त उपायों को चरण 2 में शामिल करने की अनुमति दी, जो पहले जीआरएपी के चरण-3 का हिस्सा थे।

ये काम होंगे शुरू

Grap-4 हटने के बाद अब दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाली मीडियम और भारी वाहनों (बीएस-IV या उससे नीचे) के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। इसके साथ ही सड़कों, नेशनल हाइवे और फ्लाईओवरों सहित कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन जैसे काम भी शुरू हो जाएंगे।

इन पर था प्रतिबंध

दिल्ली में Grap 4 के लागू होने के बाद डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई थी। बाहर के कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। सभी स्कूलों में कक्षा 12 तक की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। साथ ही निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर कड़े प्रतिबंध थे।

ये भी पढ़ें: Fire Accident: तमिलनाडु के प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग, घटना में 7 की मौत कई घायल