30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Supreme Court का आदेश जारी रहेगा Grap-4, मुख्य सचिवों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले में सरकारों को फिर फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल ग्रेप-4 जारी रखने का आदेश दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले में सरकारों को फिर फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल ग्रेप-4 जारी रहेगा। जब तक AQI के स्तर में लगातार सुधार नहीं होगा तब तक ग्रेप-4 लागू रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट पांच दिसंबर को इस बारे में समीक्षा करेगा। जस्टिस अभय एस.ओका (Abhay Shreeniwas Oka) और जस्टिस एजी मसीह (AG Masih) की बेंच ने दिल्ली पुलिस और सरकारी एजेंसियों में तालमेल की कमी दूर करने को कहा। कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के उपायों पर नजर रखने के लिए तैनात कोर्ट कमिश्नरों को धमकियां मिलने पर नाराजगी जताते हुए उन्हें सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भत्ता नहीं देने पर फटकार बेंच ने दिल्ली सहित एनसीआर में निर्माण कार्याें पर रोक के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को अदालती आदेश के बावजूद भत्ता नहीं दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली और एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को पांच दिसंबर को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

AQI बढ़ने पर सरकार को फटकार

कोर्ट ने ग्रैप चार के प्रतिबंधों में छूट के मुद्दे पर कहा कि आंकड़े देखने से पता चलता है कि एक्यूआइ स्तर बढ़ा है। जब तक उसमें गिरावट दिखाई नहीं देती तबतक कोई रियायत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर अपडेटेड आंकड़े देख कर इस पर विचार किया जाएगा। पीठ ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आयी है कि विभिन्न एजेंसियों एमसीडी, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी आदि के बीच समन्वय नहीं है।

ये भी पढ़े: दिल्ली की जनता AAP को हराना चाहती है, बीजेपी नेता मनोज तिवारी