
हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी(फोटो-IANS)
हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में पालिका रोल पर काम कर रहे 13,093 सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इन कर्मचारियों को अब मौजूदा मानदेय के अतिरिक्त 2,000 रूपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उन्हें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाकर नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ देने की दिशा में कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुनिश्चितता मिल सकेगी। सरकार ने अधिनियम के तहत मिलने वाली राशि से 15 प्रतिशत अधिक भुगतान करने की तैयारी भी जताई है।
सरकार के अनुसार, पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को फिलहाल 20,590 रूपये मासिक मिलते हैं। इसमें 19,000 रूपये वेतन और 1,590 रूपये भत्ते शामिल हैं। अब इसके अतिरिक्त उन्हें हर महीने 2,000 रूपये जोखिम भत्ता मिलेगा।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से पालिका रोल पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25,560 रूपये होगी। इसमें 21,970 रूपये वेतन, 2,000 रूपये जोखिम भत्ता और 1,590 रूपये अन्य भत्ते शामिल हैं। इस फैसले से लंबे समय से पालिका रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने इन कर्मचारियों को कई अन्य सुविधाओं का लाभ देने की भी बात कही है। इनमें वार्षिक महंगाई भत्ता, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश और HOKAR/ENOL के तहत मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता राशि शामिल हैं।
इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा और नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ उपलब्ध कराना है।
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने के बाद पात्र सफाई कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता मिलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों के हित में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अधिनियम के तहत पात्रता के अलावा 15 प्रतिशत अधिक राशि देने के लिए भी तैयार है।
Updated on:
6 Sep 2026, 7:55 PM IST
Published on:
6 Sep 2026, 7:52 PM IST
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