
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू (Photo-IANS)
Dress Code for Himachal Pradesh Employees: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर कड़े नियम शामिल हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी इन निर्देशों का मकसद कार्यस्थल पर पेशेवर माहौल बनाए रखना और कर्मचारियों में अनुशासन सुनिश्चित करना बताया गया है।
कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट तौर नए नियमों के अनुसार, पुरुष कर्मचारियों को कॉलर वाली शर्ट और पैंट या ट्राउजर पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जूते या सैंडल पहनना भी आवश्यक माना गया है। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कमीज, चूड़ीदार-कुर्ता-दुपट्टा या ट्राउजर-शर्ट को निर्धारित ड्रेस के रूप में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, ऑफिस में साफ-सुथरे और मर्यादित कपड़े पहनना सभी राज्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा।
कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनना अब मना है। इसके साथ ही व्यक्तिगत सफाई और अच्छे ग्रूमिंग पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है, ताकि कार्यालय का माहौल सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण बना रहे। राज्य सरकार का इस संबंध में कहना है कि इससे कर्मचारियों की पेशेवर छवि मजबूत होगी, साथ ही कामकाजी वातावरण और प्रभावी तरीके से बना रहेगा।
कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश ड्रेस कोड के अलावा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट से सरकार की नीतियों या कार्यों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐसा करने पर यदि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है या आलोचना होती है, तो राज्य सरकार की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
राज्य सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित होने से रोकना है। कर्मचारी अब अपने पहनावे, व्यवहार और सोशल मीडिया गतिविधियों में अधिक सतर्क रहेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे सरकारी कार्यालयों में पेशेवर माहौल को बनाए रखना आसान होगा और सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर रहेंगे।
राज्य सरकार की तरफ से इन नए आदेशों के लागू किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर अनुशासन, व्यक्तिगत सजगता और सोशल मीडिया व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी होगी।
Updated on:
18 Mar 2026 07:24 pm
Published on:
18 Mar 2026 02:04 pm
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