24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, अब बिना टेस्ट दिए ही बन जाएगा DL, जानिए कैसे

अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स में जा कर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिसका उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा।

2 min read
Google source verification
Driving License without a test at RTO

Driving License without a test at RTO

सभी को वाहन चलाने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस को रखना बेहद जरूरी होता है। कार या बाइक चलाने के लिए व्यक्ति के पास एक लर्निंग लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है और ड्राइविंग करते हैं तो आपका चालान कट सकता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

अब RTO के नहीं लगाने पड़ेगे चक्कर
जब किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है तो उसको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है। आरटीओ के बनाए गए नियमों को पालन करन होगा है। यदि वह ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जा है या नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको फिर लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों आईटीओ के चक्कर लगाने पड़ते है। परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक नया नियम बनाया है।

यह भी पढ़ें- आपका आधार कितने बैंक अकाउंट से है लिंक, एक क्लिक में लगाएं पता


अब बिना टेस्ट दिए ही बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक नया नियम बनाया है। नए नियम के अनुसार, लोग सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स में जा कर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकेंगे। यहां से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में कड़ी और मजबूत ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए सरकार इन सेंटरों से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।

यह भी पढ़ें- आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर जोड़ना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे करें अपडेट



मंत्रालय ने किया यह बदलाव
नए नियमों के अनुसार, अधिकृत एजेंसी के पास दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण केंद्रों में एटलीस्ट एक एकड़ जगह होनी चाहिए। वहीं मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए केंद्रों के लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनर न्यूनतम 12वीं होनी चाहिए इसके अलावा पांच साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, उसके पास यातायात नियमों का अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए।