
गृह मंत्री और एक्स। (फोटो- ANI)
भारत सरकार का गृह मंत्रालय (MHA) मार्च 2024 से अब तक X कॉर्प (पहले ट्विटर) को 91 नोटिस भेज चुका है। इसमें कानून के अलग-अलग प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 1,100 से ज्यादा लिंक्स को हटाने की मांग की गई है।
ये नोटिस IT एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत भेजे गए हैं। हालांकि, X कॉर्प ने सरकार का सहयोग करने से इनकार कर दिया है।
X कॉर्प को भेजे नोटिसों में 566 यूआरएल 'सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने' से संबंधित थे। इसके अलावा, 124 URL राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों को टारगेट करने वाले थे। इन सभी को हटाने का अनुरोध किया गया है।
मार्च 2024 से नवंबर 2025 तक, गृह मंत्रालय ने X को 58 नोटिस भेजे, जिनमें सार्वजनिक शांति भंग और दुश्मनी बढ़ाने संबंधित 24 आरोप शामिल थे। वहीं, 3 अन्य नोटिस राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए भेजे गए थे।
द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 20 महीनों में जारी 91 नोटिस में 14 नोटिस ऐसे थे। जो आपराधिक गतिविधियों जैसे बेटिंग ऐप्स, वित्तीय धोखाधड़ी और बाल शोषण कंटेंट से जुड़े थे।
सबसे ज्यादा 115 पोस्ट एक ही नोटिस में थे, जिसे 13 मई को एक्स के खिलाफ जारी किया गया था। यह चुनाव को प्रभावित करने वाले वीडियो से जुड़ा था।
इसके अलावा, लोकसभा चुनाव (अप्रैल-मई 2024) के दौरान, 761 पोस्ट फ्लैग किए गए, जिनमें 198 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का सीधा उल्लंघन कर रहे थे।
अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपने एफिडेविट में जानकारी दी है कि X समूह उन नोटिस में बताए गए गैर-कानूनी कंटेंट पर आपत्ति जता रहा है। इसके साथ ही आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए नोटिस देने के अथॉरिटी पर भी सवाल उठा रहा है।
X Corp का कहना है कि टेकडाउन या ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत होनी चाहिए। जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ऑनलाइन सेंसरशिप निर्देश जारी करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े अपराधों तक ही सीमित है।
X कॉर्प का यह भी तर्क है कि IT एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत नोटिस बिना न्यायिक प्रक्रिया के कंटेंट हटाने का दायरा बढ़ाते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सेफ हार्बर क्लॉज का उल्लंघन है। इसका मतलब है कि सरकार की कार्रवाई से प्लेटफॉर्म्स की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
Published on:
23 Dec 2025 01:47 pm
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