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पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विदेश भेजे जाने वाले तेल पर बढ़ा टैक्स, सिर्फ 6 देशों को छूट

Petrol-Diesel Export Tax: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। हालांकि नेपाल समेत छह देशों को छूट भी दी है। चलिए जानते हैं… अब पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर कितना टैक्स लगेगा।
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भारत

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Saurabh Mall

Jun 30, 2026

Petrol Diesel

Petrol Diesel: पेट्रोल-डीजल (photo-patrika)

Petrol-Diesel Export Tax Update: पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विदेश भेजे जाने वाले पेट्रोल-डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस फैसले का असर फिलहाल घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी पर नहीं पड़ेगा। यानी कि देश के भीतर ईंधन पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सरकार ने पड़ोसी देशों को भी इस नई ड्यूटी से छूट दी है। इन 6 देशों के नाम हैं- नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरीशस और मालदीव।

पेट्रोल-डीजल पर बढ़ा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी

बता दें पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 4 रुपये प्रति लीटर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा है। वहीं डीजल के एक्सपोर्ट पर 8.5 रुपये प्रति लीटर और ATF के एक्सपोर्ट पर 7.5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा है।

अपडेट जारी है…