
इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी (Photo-IANS)
IndiGo flight cancellation: हाल ही में इंडिगो द्वारा उड़ानें रद्द करने पर हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे हवाईअड्डों पर लंबी कतारें और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। इसके बाद यात्रियों के अधिकारों और एयरलाइन की जवाबदेही पर सवाल भी उठने लग गए हैं।
हालांकि अक्सर एयरलाइंस आखिरी समय में होने वाली रुकावटों के लिए परिचालन या तकनीकी कारणों का हवाला देती हैं। वहीं DGCA के नियम यात्रियों को मजबूत अधिकार देते हैं। आइए जानें, फ्लाइट रद्द होने पर क्या-क्या सुविधाएं और मुआवजा मिल सकता है।
DGCA के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR), सेक्शन 3, सीरीज M, पार्ट IV के तहत, एयरलाइंस को फ्लाइट कैंसिलेशन पर यात्री सुविधाएं देनी पड़ती हैं। ये नियम जनवरी 2023 में अपडेट हुए थे। मुख्य बात यह है कि मुआवजा कैंसिलेशन की सूचना कब दी गई, इस पर निर्भर करता है।
अगर कोई एयरलाइन निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक यात्री को रद्दीकरण की सूचना देती है, तो उसे मुआवज़ा देने की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एयरलाइन को वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करनी होगी या फिर यात्री को धनराशि वापस देनी होगी।
यदि एयरलाइन यात्रियों को उड़ान रद्द होने की जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले नहीं देती, या फिर उसी टिकट नंबर पर बुक की गई कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइन पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह यात्रियों को पूरा रिफंड दे, साथ में वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करे या उसके बदले उचित मुआवज़ा प्रदान करे।
इसके अलावा, सीएआर के नियम 3.8.1 के मुताबिक, अगर यात्रियों को हवाई अड्डे पर वैकल्पिक उड़ान का इंतज़ार करना पड़ता है, तो एयरलाइन उन्हें भोजन और पेय उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। और यदि इंतज़ार पूरी रात तक बढ़ जाता है, तो एयरलाइन को यात्रियों के लिए होटल में ठहरने और वहाँ तक ले जाने-लाने की व्यवस्था भी करनी होती है।
Published on:
09 Dec 2025 09:43 pm
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