
जब आप किसी फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा टैक्स का पेमेंट कर देता है या आयकर विभाग द्वारा चेक करने पर आपका कोई पैसा बच जाता है तो उसे आयकर विभाग वापस कर देता है। इस वापस हुए पैसे को ही ITR Refund कहा जाता है।
इसके साथ ही यदि आपके बैंक एफडी, बांड में ज्यादा टीडीएस कटौती या किसी अन्य चीजों का ज्यादा पैसा कट जाने पर आप ITR फाइल कर ITR Refund ले सकते हैं। वहीं यह रिफंड जब ही आता है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ज्यादा कटौती के बारे में बताते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस चीज को चेक करता है। जब वह कंफर्म हो जाता है कि टैक्सपेयर्स द्वारा सही जानकारी दी गई है तो वह पैसा रिफंड कर देता है।
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से ITR Refund कैसे चेक करे
आप कुछ ही स्टेप फॉलो करके अपना ITR Refund चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना है।
- इसके बाद अपना यूजर आइडी,पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगइन कर लेना है।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से व्यू रिटर्न/फॉर्म को सैलेक्ट करना है।
- इसके बाद वहां मौजूद ड्रॉप-डाउन मेनू से इनकम टैक्स रिफंड ऑप्सन को चूज करना है।
- अब लास्ट में असेसमेंट ईयर डालकर सबमिट कर देना है।
इसके अलावा आप NSDL की वेबसाइट से भी अपनी ITR Refund चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा स्टेप फॉलो नहीं करना है। आपको सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको अपना पैन नंबर डालना है और असेसमेंट ईयर चूज करना है। इसके बाद आप कैप्चा डालकर जैसे ही प्रोसीड बटन में किल्क करते हैं आपको ITR Refund स्टेटस दिख जाएगा।
Updated on:
12 Apr 2022 07:33 am
Published on:
11 Apr 2022 08:08 pm
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