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कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने वक्फ बोर्ड विवाद पर कहा, “BJP राजनीति कर रही है”

कर्नाटक (Karnataka) के मंत्री प्रियांक खड़गे (Priyank Kharge) ने रविवार को वक्फ बोर्ड (Central Waqf Council) विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पलटवार किया और पार्टी पर "इस मुद्दे पर राजनीति" करने का आरोप लगाया।

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कर्नाटक (Karnataka) के मंत्री प्रियांक खड़गे (Priyank Kharge) ने रविवार को वक्फ बोर्ड (Central Waqf Council) विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पलटवार किया और पार्टी पर "इस मुद्दे पर राजनीति" करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मंत्री ने भाजपा से उनके शासनकाल के दौरान वक्फ बोर्ड पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया। "हमारी सरकार नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के दौरान भी, जारी किए गए वक्फ के सभी नोटिस रोक दिए गए हैं और उन्हें वापस लेने के लिए कहा गया है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि किसानों द्वारा की जा रही खेती को संरक्षण दिया जाएगा; ऐसा आदेश जारी किया गया है। भाजपा राजनीति कर रही है; क्या उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड को बंद कर दिया था?"

पीढ़ी दर पीढ़ी के भूमि अधिकारों को चुनौती

वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि दावों में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद, कर्नाटक के कई हिस्सों में किसानों की पुश्तैनी जमीन, मंदिर, सरकारी भवन और यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को प्रभावित करने के बाद राज्य में एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। इस स्थिति से स्थानीय किसानों और भूस्वामियों में गंभीर संकट पैदा हो गया है, जो बिना किसी उचित अधिसूचना या नियत प्रक्रिया के अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के भूमि अधिकारों को चुनौती दिए जाने का सामना कर रहे हैं।

15,000 एकड़ से अधिक भूमि पर दावा

अकेले विजयपुरा जिले में 15,000 एकड़ से अधिक भूमि पर दावा किया गया है, जिसमें स्थानीय किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण पैतृक कृषि भूमि भी शामिल है। एक प्रेस बयान के अनुसार, अकेले टिकोटा तालुक के होनवाड़ा गांव में 89 सर्वेक्षण नंबरों में 1,500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर एकतरफा दावा किया गया है।

किसानों को भेजे गए नोटिस


बबलेश्वर तालुक के कई किसानों को भी नोटिस मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि उनकी जमीनें अब वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हैं। बयान में कहा गया है कि दावे मंदिरों और मठों की जमीनों तक फैले हुए हैं, जैसे सोमेश्वर मंदिर (चालुक्य युग) और विरक्त मठ (12वीं शताब्दी का) पत्र में उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है जो भूमि म्यूटेशन रिकॉर्ड में बदलाव करते हैं और वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को बेदखली के नोटिस जारी करते हैं। 9 नवंबर को जारी आदेश में किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने और किसी भी प्राधिकरण द्वारा दिए गए भूमि म्यूटेशन आदेशों को तुरंत वापस लेने और म्यूटेशन का काम भी रोकने को कहा गया है।

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