
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज PM मोदी के डिग्री को लेकर किए गए टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की रिवीजन याचिका पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है।
PM मोदी की डिग्री को लेकर दिया था विवादित बयान
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी PM की डिग्री इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये या तो फर्जी है या नकली है। अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इन यूनिवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री न है। उनकी डिग्री को छिपाना नहीं चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली रिवीजन अर्जी पर फैसला होने पर सुनवाई पर सटे की मांग की थी। इसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिवीजन याचिका पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है।
Published on:
25 Aug 2023 06:37 pm
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