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कोलकाता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका, 7 दिन के भीतर संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश

Kolkata High Court big blow Abhishek Banerjee: गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने कहा कि स्कूल नौकरी मामले को भ्रष्टाचार का "बुर्ज खलीफा" बताना ठीक नहीं होगा।  

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 Kolkata High Court give order to Abhishek Banerjee details of assets


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी को आज कलकत्ता हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को उनकी संपत्ति का ब्योरा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपने के लिए कहा है। इसके लिए कोर्ट ने अभिषेक को 7 दिन का समय दिया है।

इसके अलावा अदालत ने ईडी को एक कॉर्पोरेट इकाई के निदेशकों की संपत्ति का विवरण भी देने को कहा है। इस कॉर्पोरेट इकाई का नाम हाल ही में पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए पैसे के मामले की जांच में सामने आया।

स्कूल नौकरी मामले को भ्रष्टाचार का बुर्ज खलीफा बताना ठीक नहीं- हाईकोर्ट

गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने कहा कि स्कूल नौकरी मामले को भ्रष्टाचार का "बुर्ज खलीफा" बताना ठीक नहीं होगा। बता दें कि सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया था कि पश्चिम बंगाल में स्कूल-नौकरी घोटाला यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले के बराबर है।

अभिषेक बनर्जी ने ED पर लगाए आरोप

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल में नौकरी के बदले पैसे मामले में अभिषेक ने बुधवार रात ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद उन्होंने ईडी को पूछताछ के दौरान अपना विस्तृत बयान अदालत में सौंपने और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती दी।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए जानबूझ कर बुलाया गया ताकि वह उसी दिन दिल्ली में हो रहे विपक्षी इंडिया ब्लॉक के समन्वय की पहली बैठक में शामिल न हो सकें।

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