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RG Kar Case: ‘वह अकेला नहीं था, अभी न्याय नहीं हुआ है’, कोर्ट के फैसले के बाद बोली पीड़िता की मां

RG Kar Rape Case Verdict: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में न्यायमूर्ति अनिरबन दास ने फैसला सुनाया।

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Kolkata Rape and murder case

Kolkata Rape and murder case

RG Kar Rape Case Verdict: सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने शनिवार को आरोपी संजय रॉय (Sanjay Roy) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया।
न्यायमूर्ति अनिरबन दास ने फैसला सुनाया। सोमवार को कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जाएगी। कोलकाता रेप और हत्या पीड़िता के पिता आज अदालत में उस समय रो पड़े, जब मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमारे भरोसे को कायम रखा है। पीड़िता की मां ने कहा, वह अकेला नहीं था, ऐसे और भी लोग हैं, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए, न्याय नहीं हुआ है।"

'हम उस दिन का इंतजार करेंगे...'

पीड़िता की मां ने अदालत की ओर से संजय रॉय को दोषी ठहराए जाने के बाद मीडिया से कहा, "संजय दोषी है, यह साक्ष्यों से साबित हो चुका है। लेकिन वह अकेला नहीं था, ऐसे और भी लोग हैं, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए, न्याय नहीं हुआ है।" उन्होंने कहा कि वह और उनके पति अपने जीवन के अंतिम दिन तक न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।उन्होंने कहा, "मामला अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तभी पूरा होगा जब हमारी बेटी की हत्या में शामिल अन्य लोगों को सजा मिलेगी। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। उस दिन तक हम सो नहीं पाएंगे। अब हम यही चाहते हैं।"

20 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

न्यायमूर्ति अनिरबन दास ने फैसला सुनाया। आरोपी को सजा कोर्ट की ओर से सोमवार को सुनाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है। कोर्ट ने कहा, "आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।" जस्टिस दास ने आरोपी संजय रॉय से कहा, "सोमवार को केस की सुनवाई होगी। अब मैं आपको न्यायिक हिरासत में भेज रहा हूं। सोमवार को आपकी सजा का ऐलान किया जाएगा। मैंने सुनवाई के लिए 12:30 बजे का समय तय किया है। उसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा।"

मुझे झूठा फंसाया गया है- संजय रॉय


आरोपी संजय रॉय ने जज से अपील की कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। संजय रॉय ने कोर्ट से कहा, "मैंने ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें जाने दिया जा रहा है। मुझे झूठा फंसाया गया है।" आरोपी रॉय ने कहा, "मैं हमेशा अपने गले में रुद्राक्ष की चेन पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता तो मेरी चेन मौके पर ही टूट जाती। मैं यह अपराध नहीं कर सकता।"

क्या था मामला


यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। इस मामले में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। घटना के बाद अस्पताल के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पिछले साल नवंबर में CBI ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में संदीप घोष और डॉ. आशीष कुमार पांडे, बिप्लब सिंहा, सुमन हाजरा और अफसर अली खान सहित अन्य लोगों को वित्तीय कदाचार में शामिल होने के लिए नामित किया गया था। यह जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुरू की गई थी।

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मृतका के पिता का छलका दर्द


कोर्ट की ओर से फैसला सुनाने से पहले आज, मृतक डॉक्टर के पिता ने कहा कि जो भी सजा उचित होगी, वह अदालत तय करेगी। मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि वे मामले में न्याय मिलने तक अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। पिता ने कहा, "केवल एक नहीं, बल्कि डीएनए रिपोर्ट में चार लड़के और एक लड़की की मौजूदगी दिखाई गई है। जब आरोपियों को सजा मिलेगी, तब हमें थोड़ी राहत मिलेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम अदालत के दरवाजे खटखटाते रहेंगे और देश के लोगों से भी समर्थन मांगेंगे।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा, "CBI ने इस मामले में कुछ नहीं किया है। यहां संतुष्टि का कोई सवाल ही नहीं है। हमने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सवाल उठाए हैं। हमने कोर्ट से ही जवाब मांगा है। हमने CBI से जवाब नहीं मांगा, लेकिन कोर्ट ने सारी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी