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मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, FIFA World Cup 2022 का प्रसारण नहीं कर पाएंगी 12 हजार से अधिक वेबसाइट, जानिए क्या है कारण

मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 12 हजार से अधिक वेबसाइटों पर FIFA World Cup 2022 का प्रसारण करने से रोक लगा दिया है। ये वेबसाइटें कॉपीराइट नियम का उल्लंघन कर रही थी।

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Abhishek Kumar Tripathi

Nov 19, 2022

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Madras High Court Restrains Over 12K Websites From Illegally Broadcasting FIFA World Cup 2022

दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट fifa world cup 2022 रविवार 20 नवंबर से होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट लगभग 1 महीने तक चलेगा, जिसमें मौजूदा चैम्पियन फ्रांस सहित 32 टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट के दौरान कुल 64 मैच खेले जाएंगे, जिसको लेकर भारत सहित पूरी दुनिया में उत्साह देखा जा रहा है। इन मैचों के प्रसारण करने का विशेष कॉपीराइट अधिकार Viacom18 के पास है जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल , पाकिस्तान और श्रीलंका देशों में करेगा। इसके अलावा अन्य देशों में FIFA World Cup 2022 के प्रसारण का अधिकार अन्य कंपनियों के पास है, जिसके जरिए वहां के देशवासी लाइव प्रसारण देख पाएंगे।

FIFA World Cup 2022 को लेकर लोगों का काफी उत्साह है, जिसको देखते हुए 12 हजार से अधिक वेबसाइटे भी लाइव प्रसारण करने की तैयारियों में लगी हुई थी। इन वेबसाइटों के द्वारा टूर्नामेंट का किया जाने वाला प्रसारण अवैध होगा क्योंकि इसके प्रसारण का अधिकार Viacom18 ने खरीदा है। इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए FIFA World Cup 2022 के अवैध प्रसारण पर रोक लगा दी है।

Viacom18 ने मद्रास हाईकोर्ट को दी वेबसाइटों की लिस्ट
Viacom18 ने मद्रास हाईकोर्ट को FIFA World Cup 2022 के प्रसारण में कॉपीराइट अधिकारों का उल्लघंन करने वाली वेबसाइटों की लिस्ट दी। इसके साथ ही Viacom18 के द्वारा कहा गया कि ये वेबसाइटें FIFA World Cup 2022 के टूर्नामेंट में कॉपीराइट अधिकारों का उल्लघंन कर रही हैं, जिसके बाद कोर्ट ने इन वेबसाइटों को FIFA World Cup के अवैध प्रसारण से रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति एम सुंदर का आदेश अगली सुनवाई तक रहेगा लागू
मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम सुंदर अदालत के नियमों का उल्लघंन करने वाली वेबसाइटों के ISP ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति की ओर से कहा गया है कि कोर्ट का यह आदेश 16 दिसंबर को अगली सुनवाई तक लागू रहेगा।

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