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Agniveers: अग्निवीरों को मिली बड़ी राहत, BSF में 40 फीसदी कोटा बढ़ा, सरकार ने बदल दिया 10 साल पुराना नियम

Agniveers: केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। BSF में उनका कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। इसके लिए दस साल पुराने नियम में बदलाव किया गया है।

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Agniveer Bharti

अग्निवीर (फोटो- पत्रिका)

Agniveers: भारतीय सेना को युवा बनाने के लिए केंद्र सरकार साल 2022 में अग्निवीर योजना लेकर आई थी। इसमें 17.5 से 21 वर्ष के युवा 4 वर्ष की सेवा के लिए भर्ती होते हैं, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। सेवा पूरी होने पर 25% को स्थायी कैडर में रखा जा सकता है। जबकि बाकी को सेवा निधि पैकेज दिया जाता है। इस योजना के बाद से ही जवानों के स्थाई नौकरी छिनने के खतरे पर सवाल उठाए जाने लगे थे। विपक्ष ने कई बार इस मुद्दे पर घेरा। अब अग्निवीरों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दस साल पुराना नियम बदल दिया है।

कोटा बढ़ाकर किया 50 फीसदी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। यह बढ़ोतरी सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिये की गई है। इसके साथ ही, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल तक की छूट मिलेगी।

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती के जरिए प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने अपने इस अधिसूचना में बताया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 फीसदी रिक्तियों के लिए भर्ती करेगा।

जबकि, दूसरे चरण में कर्मचारी चरण आयोग बाकी 47 फीसदी रिक्तियों (इनमें 10 फीसदी पूर्व सैनिक) के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की अधूरी रिक्तियों के लिए भी भर्ती की जाएगी।

इसी साल जून में किया था संशोधन

केंद्र सरकार ने इस साल जून में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया था। इसके तहत अमित शाह के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के विभाग के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में एक नया बिंदु जोड़ा था। इनमें सशस्त्र बलों में चार वर्ष पूरे करने के बाद सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों का समन्वय करने का प्रावधान है।