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किराए का घर ढूंढ रही 22 साल की लड़की के साथ रेप, मदद के नाम पर बड़े शहर में ऐसे हुआ धोखा

चेन्नई में 22 साल की छात्रा के साथ किराए का घर दिलाने के नाम पर एक शख्स ने दुष्कर्म किया। पीड़िता वेल्लोर की रहने वाली है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है।

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भारत

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Mukul Kumar

Dec 14, 2025

rape

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: ANI)

चेन्नई में 22 साल की एक लड़की के साथ मदद के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। किराए का घर दिलाने के नाम पर एक शख्स ने छात्रा के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया है।

पीड़िता वेल्लोर की रहने वाली है। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, वह सिविल सर्विस की तैयारी करती है। पुलिस ने बताया कि शख्स ने पीड़िता के साथ शहर में किराए का घर ढूंढने में मदद करने का वादा करके उससे दोस्ती की थी।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी योगेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीड़िता UPSC एग्जाम की तैयारी करने चेन्नई आई थी। वह रहने के लिए जगह तलाश रही थी। इस बीच, योगेश से उसकी मुलाकात हुई।

होटल में पीड़िता को ले गया आरोपी

योगेश कथित तौर पर घर ढूंढने के बहाने पीड़िता को एक होटल के कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया। 10 दिसंबर को इस मामले में शिकायत दर्ज हुई। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का पता लगाया।

योगेश को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जांच में पता चला कि योगेश पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए काउंसलिंग की जा रही है। उसे हर तरह से मदद किया जा रहा है।

रेप मामले में सुनाई गई थी 30 साल की सजा

तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ पिछले साल रेप की घटना हुई थी। इस मामले में इस साल दोषी ज्ञानशेखरन को 30 साल की सजा सुनाई गई।

साथ ही 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 23 दिसंबर 2024 को हुई थी, जब अन्ना यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रेप किया गया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने एसआईटी का किया था गठन

मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में SIT का गठन किया था और पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। ज्ञानशेखरन को 11 आरोपों में दोषी पाया गया था, जिनमें रेप, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक धमकी शामिल हैं।