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हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क की अनिवार्यता खत्म, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

नागरिक उड्डयन मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करते हुए हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क पहने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, जिसे केंद्र सरकार ने दो साल पहले 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अनिवार्य किया था।

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Masks NOT MANDATORY for air travel, Civil Aviation Ministry issues new guidelines

देश में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं और वायरस का कहर भी अब लगभग न के बराबर रह गया है, जिसको देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फेस मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके बाद अब हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं पहनने पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि यह छूट केवल घरेलू हवाई यात्रियों को दी गई है। इंटरनेशनल हवाई यात्रियों के लिए पहले की तरह अभी भी फेस मास्क पहनने की सलाह मंत्रालय की ओर से दिया गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा है कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों की घटती संख्या के बाद भी यात्रियों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।

देश में कोरोना वायरस के मामले हुए काफी कम
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आकड़ो के अनुसार देश में सक्रिय कोरोना वायरस के मामलों की कुठ संख्या लगभग 0.02% बची है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.79% पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 7,918 से कम होकर अब 7,561 रह गई है। इसके साथ ही अब तक कोरोना वायरस से कुल 5,30,535 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मरीज गुजरात और दूसरा राजस्थान का था।

हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क न पहने पर DGCA ने कार्रवाई करने के दिए थे आदेश
इससे पहले DGCA ने फेस मास्क पहनने से इनकार करने वाले यात्रियों को 'उग्र' घोषित करने और कुछ समय के लिए उन्हें उड़ान भरने से रोकने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे में जो यात्री सही से मास्क नहीं पहनते थे उन्हें सही से मास्क पहनने के लिए कहा जाता था और जो बात नहीं मानता था उस पर कार्रवाई भी की जाती थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आने के बाद अब यात्रियों पर मास्क न पहने पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी।

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