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मोदी सरनेम केस : राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट 2 मई को सुनाएगा फैसला

Modi surname remark मोदी उपनाम मानहानि मामले में सूरत सत्र कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहरा सूरत सत्र कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने के मांग की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को 2 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई मंगलवार 2 मई को होगी। इस दिन दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेंगे। और तय है कि, फैसला भी इसी दिन आ जाएगा।  

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मोदी सरनेम केस : राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट 2 मई को सुनाएगा फैसला

मोदी सरनेम केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को जज ने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक याचिका गुजरात हाईकोर्ट में डाला। इस याचिका पर आज 29 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से 2 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुवाई की डेट 2 मई रखी। इस दिन दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेंगे। इस पूर्व इस मामले में सुनवाई से गुजरात हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद अब गुजरात हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करेंगे। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया गया था। और उन्हे दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसके तुरंत बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत की ट्रायल कोर्ट के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट में एक मुख्य याचिका और दो आवेदन दायर किए थे। सूरत की सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की अपील पर तुरंत राहत मिल गई। अगली डेट 13 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। और 20 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुना दिया था।

पूर्णेश मोदी के वकीलों ने दस्तावेज देने के लिए मांगा समय

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की कोर्ट में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने करीब पौने दो घंटे तक दलीलें रखीं और सजा पर रोक की मांग की। राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कुछ दस्तावेज देने के लिए समय की मांग की।

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लंच के बाद आएगा हाईकोर्ट का फैसला

इस पर जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने कहा कोर्ट आखिरी सुनवाई करते हुए दो मई को इस केस को खत्म करेंगे। उन्होंने पूर्णेश मोदी के वकीलों को सोमवार शाम तक अपने दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए। इसके बाद जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने मामले की सुनवाई दो मई को लंच के बाद 2.30 बजे होगी। हाई कोर्ट में आखिरी दलीलें रखीं जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि कोर्ट उसी दिन फैसला सुना सकती है।

हाईकोर्ट से राहत न मिली तब ....

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है। अगर हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले के बाद से किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की विधायकी-सासंदी चली जाती है। और वह अगले छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है।

पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मामला कराया था दर्ज

भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सजा सुनाने के 11 दिन बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में जमानत और सजा माफी के लिए याचिका लगाई थी।

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राहुल गांधी ने चुनाव 2019 में कोलार में कही बात

2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सजा सुनाने के 11 दिन बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में जमानत और सजा माफी के लिए याचिका लगाई।

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