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मुंबई की अदालत ने यूट्यूब के खिलाफ जारी किया नोटिस, Google के सीईओ Sundar Pichai की बढ़ी दिक्कतें

Google के CEO Sundar Pichai की मुसीबत बढ़ गई है। एक कोर्ट ने सुंदर पिचाई को अवमानना नोटिस जारी किया है। मुंबई की एक अदालत ने कथित रूप से मानहानि करने वाला वीडियो न हटाने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है।

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दुनियाभर में इस्तेमाल किये जाने वाले गूगल (Google) के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai ) के सामने मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल मुंबई की एक अदालत ने गूगल सीईओ को एक नोटिस जारी किया है। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेफॉर्म यूट्यूब (YouTube) के एक वीडियो पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के चलते ये नोटिस जारी किया गया है।

क्यों भेजा गया नोटिस?

आपको बता दें की ध्यान फाउंडेशन और इसके संस्थापक योगी अश्विनी को निशाना बनाने वाले कथित रूप से अपमानजनक वीडियो को हटाने कोर्ट ने पहले भी नोटिस जारी किया था। यूट्यूब की तरफ से उसकी पालना नहीं हुई। जिसके चलते सुंदर पिचाई को ये नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान फाउंडेशन ने गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब के खिलाफ जो केस फाइल कर रखा है, इसकी अगली सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होगी।

सुंदर पिचाई क्यों जारी हुआ नोटिस

वीडियो हटाने के आदेश के बावजूद 'पाखंडी बाबा की करतूत' वाले टाइटल से बना वीडियो भारत के बाहर दूसरे देशों में अभी भी देखा जा सकता है। इसको हटाने को लेकर कोर्ट की तरफ से पहले नोटिस जारी किया गया था लेकिन कोर्ट की बात की अवमानना करने पर कोर्ट ने सुंदर पिचाई के खिलाफ कदम उठाया।

NGO ने किया दावा

ध्यान फाउंडेशन ने अपनी याचिका में दावा किया कि गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब ने जानबूझकर आपत्तिजनक वीडियो को हटाया नहीं है। इसके चलते एनजीओ और उसके संस्थापक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है जबकि उनकी संस्था एनजीओ पशु कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था है।

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