ड्रग केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) से मिली जमानत के खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। एनसीबी के अधिकारी इस मुद्दे पर लगातार विचार कर रहे हैं।
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Cruise Drug Case: नवाब मलिक की बेटी ने बढ़ाई समीर वानखेड़े की मुश्किल, अब पेश किया ये सबूत 28 अक्टूबर को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबत एक बार फिर बढ़ सकती है। 23 साल के आर्यन को NCB एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे धकलने की तैयारी में जुटी है।
दरअसल एनसीबी बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली आर्यन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NCB के बड़े अधिकारी इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कानूनी राय ले रहे हैं।
माना जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्च न्यायालय की ओर से तय शर्तों के मुताबिक आर्यन ने एनडीपीएस अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा किया था। साथ ही उन्हें विशेष अदालत से अनुमति लिए बिना भारत छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है।
आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। करीब एक महीने बाद एक लाख रुपए के मुचलके और इतनी ही राश की दो जमानत पर रिहाई का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था।
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान के अलावा उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी।
यह भी पढ़ेँः Cruise Drug Case: नवाब मलिक ने बढ़ाई समीर वानखेड़े की मुश्किल, मुस्लिम होने का पेश किया एक और सबूत आर्यन के फोन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलाहाईकोर्ट के 14 पेज के विस्तृत आदेश में कहा गया है कि प्रथमदृष्टया आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो ये दिखाते हों कि इन्होंने अपराध की साजिश रची।
कोर्ट ने कहा था कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से लिए गए व्हाट्स एप चैट से पता चलता है कि ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उसने अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो।