
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। (Photo ANI)
National Herald Case: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में दावा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपराध से 142 करोड़ रुपए कमाए।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी की ओर से नवंबर, 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने से पहले तक आरोपी अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। आरोपियों ने न केवल अपराध की आय हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया बल्कि उस आय को अपने पास रखकर भी अपराध किया। इस मामले में गांधी परिवार, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य को आरोपी बनाया गया है।
वहीं बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी और आरएस चीमा का कहना था कि उन्हें करीब 5000 पन्नों के दस्तावेज हाल में प्राप्त हुए हैं। ऐसे में उन्हें तैयारी के लिए जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह तक का समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को जुलाई तक टाल दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों की प्रति मांगी थी।
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी परेशानी बढ़ती जा रही है। ईडी की शिकायत के बाद इस मामले में कोर्ट ने 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का फैसला किया है। इस दौरान कोर्ट यह तय करेगा कि ईडी की शिकायत पर चार्जशीट को स्वीकार किया जाए या नहीं। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया, तो सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
Updated on:
22 May 2025 09:12 am
Published on:
22 May 2025 07:39 am
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