PAN Aadhaar Linking: अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और पैन बनवाना है तो इसके लिए अब आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। सीबीडीटी ने कहा कि 1 जुलाई, 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। वहीं जिन लोगों के पास पैन और आधार दोनों हैं, उनके लिए इन दोनों कार्ड को आपस में लिंक कराना जरूरी है। मौजूदा पैनधारकों के पास 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी जुर्माना के अपना आधार लिंक करने का समय है। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन अगले साल से निष्क्रिय हो जाएगा।
इनकम टैक्स पोर्टल पर जुलाई से पैन कार्ड आवेदन करने के लिए नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल, कोई भी शख्स अपने नाम, बर्थ सर्टिफिकेट या वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके पैन के लिए आवेदन कर सकता है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आधार आधारित सत्यापन का कदम डिजिटलीकरण अभियान और टैक्स दाखिल करने में जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत उठाया गया है।
— सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
— होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
— इसके बाद अपने पैन नंबर और आधार नंबर को दर्ज करें।
— अब मोबाइल नंबर भरें जो पैन और आधार दोनों के साथ रजिस्टर्ड है।
— इसके बाद I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर टिक करें।
— यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीन पर PAN has been linked successfully का मैसेज आएगा।
Published on:
21 Jun 2025 06:57 am