
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Photo- DD News)
Congress leader Pawan khera moves Supreme Court: गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जल्द सुनवाई की मांग भी की है।
आपको बता दें कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने कई पासपोर्टों से संबंधित आरोपों पर पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया ने कहा था कि पवन खेड़ा ने रिनिकी भुइयां शर्मा शर्मा पर आरोप लगाने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाया, वे पहले ही फर्जी साबित हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में ये फर्जी दस्तावेज रखने का केस बनता है, इसलिए पुलिस को जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को पवन खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी थी। उन्हें उचित न्यायालय में जाने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि, असम पुलिस की तरफ से इस आदेश को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी और अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया।
हालांकि, इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय असम की सक्षम अदालत को पहले के आदेशों में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बाद पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट है। विदेश में उनकी अघोषित संपत्ति है, जिसका जिक्र उनके चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इन आरोपों के बाद रिनकी भुइयां ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
Updated on:
26 Apr 2026 07:56 pm
Published on:
26 Apr 2026 07:29 pm
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