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Paytm Crisis: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसपर बैन लगा दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का आदेश किए है। इसी बीच पेटीएम यूजर्स के लिए जरूरी खबर सामने आई है।आरबीआई ने बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम ऐप बंद नहीं होगा।
Paytm यूजर्स के लिए जरूरी खबर
आरबीआई के फैसले के बाद पेटीएम के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की परेशानी बढ़ने गई है। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे है और कुछ लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम ऐप को एक ही समझ रहे है। लोग कन्फ्यूज है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा है तो क्या पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा।
29 फरवरी के बाद भी Paytm App नहीं होगा बंद
आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ऐप बंद नहीं होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा कि यह विशेष कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई है। उन्होंने कहा कि इसको पेटीएम ऐप के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पेटीएम ऐप पर इस कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पेटीएम वॉलेट में कर सकते है लेन-देन
इसके साथ ही स्वामीनाथन ने कहा कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिये पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते है। लेकिन कोई बैंक पेटीएम वॉलेट से साझेदारी कर लेता है तो उसके जरिये पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा और निकाला जा सकता है।
rbi ने बढ़ाई 15 दिन की मोहलत
पेटीएम को राहत देते हुए आईबीआई ने 15 दिनों की छूट दी है। यानी अब पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और ग्राहक खातों में लेनदेन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था। आरबीआई का यह आदेश 29 फरवरी 2024 से लागू होना था, लेकिन अब इस तारीख में संशोधन किया गया है।
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Published on:
20 Feb 2024 03:55 pm
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