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दिवाली से पहले दिल्ली में डराने लगा प्रदूषण, GRAP-1 लागू; जानें किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

जीआरएपी-1 के तहत प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं जब एक्यूआई 200 की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। 

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दिल्ली में हवा हुई जहरीली (Photo-IANS)

दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लग गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) ने मंगलवार को बिगड़ती वायु गुणवत्ता और बढ़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बीच दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी-1 लागू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 211 दर्ज किया गया, जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है। बता दें कि जीआरएपी-1 के तहत प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं जब एक्यूआई 200 की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है।

CAQM ने अपने आदेश में कहा- मौजूदा GRAP-1 के अंतर्गत सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर और न गिरे। सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ​​मौजूदा GRAP अनुसूची पर कड़ी निगरानी रखेंगी और उपायों को तेज़ करेंगी। नागरिकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे GRAP चरण-1 के अंतर्गत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।

वहीं आदेश में आगे कहा गया है कि समिति वायु गुणवत्ता की स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी और उचित निर्णय लेने के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी।

GRAP-1 के तहत प्रतिबंध

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं- 

निर्माण गतिविधियां

- सभी निर्माण, विध्वंस और सड़क निर्माण कार्यों पर धूल नियंत्रण के सख्त उपाय अनिवार्य (जैसे पानी छिड़काव, कवरिंग)। 

- धूल उत्सर्जन रोकने के लिए विशेष दिशा-निर्देश।

उद्योग और ईंधन

- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जैसे कोयला-आधारित) पर संचालन प्रतिबंध। 

- होटलों, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

कचरा प्रबंधन

- खुले में कचरा, पत्ते या कोई अन्य सामग्री जलाने पर सख्त प्रतिबंध।

वाहन और परिवहन

- पुराने वाहनों (BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल) पर दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश प्रतिबंध। 

- सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बसें) को बढ़ावा; कार पूलिंग और साइकिलिंग को प्रोत्साहन।

- ट्रैफिक जाम कम करने के लिए सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन।

अन्य उपाय

- सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए नियमित पानी छिड़काव। 

- पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

- नागरिकों के लिए सलाह: मास्क पहनें, आउटडोर गतिविधियां कम करें।