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पंजाब सीएम को राहत Income Tax मामले में हाई कोर्ट से राहत, ईडी और आयकर विभाग से मांगा जवाब

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (punjab cm amrinder singh) को आयकर से जुड़े मामले में राहत मिली है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आयकर विभाग (Income Tax) और ईडी (ED) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह

पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (punjab cm amrinder singh) को आयकर से जुड़े मामले में राहत मिली है। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कैप्‍टन के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में आयकर विभाग (Income Tax case) के केस का रिकॉर्ड ईडी को सौंपे जाने के लुधियाना कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आयकर विभाग (Income Tax) और ईडी (ED) को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने ईडी और आयकर विभाग (Income Tax) को इस मामले में 4 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

गौरतलब है कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह (punjab cm amrinder singh) के खिलाफ 2016 से लुधियाना की अदालत में यह केस चल रहा है। यह मामला आयकर विभाग की एक शिकायत से संबंधित है। ईडी ने इस मामले में जांच के लिए अदालत से इस केस का रिकॉर्ड जांचने की इजाजत मांगी थी।

जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 सितंबर ईडी की इस मांग को स्वीकार करते हुए लुधियाना की अदालत ने को इसकी इजाजत दे दी थी। कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले के खिलाफ अपील की तो एडिशनल सेशन जज ने इसे ख़ारिज कर दिया था। इसके बाद पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लुधियाना की जिला अदालत के आदेश को पंजाब एवं हरियाण हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की। इसमें याचिका के हाई कोर्ट में लंबित रहते इन आदेशों पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है।

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फिलहाल हाईकोर्ट ने हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लुधियाना कोर्ट के इस आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही आयकर विभाग और इडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।