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कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अरविंद केजरीवाल को कहा था खालिस्तान समर्थक

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर की गई टिप्पणी के मामले में उनपर रोपड़ में एफआईआर दर्ज की गई थ. जिसके खिलाफ कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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नई दिल्ली. पंजाब चुनाव के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक कहे जाने के मामले में केस में फंसे कवि कुमार विश्वास को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. फिलहाल कुमार विश्वास को अंतरिम राहत दी गई है. उनकी हाईकोर्ट में लगाई गई केस खारिज करने की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी. बता दें कि कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज हुआ था. सोमवार को हाईकोर्ट से मिली राहत से इतर इस मामले में अभी पूरा आदेश आना बाकी है.

गौरतलब हो कि रोपड़ में मशहूर कवि कुमार विश्वास पर दर्ज कराई गई एफआईआर में उनपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आप नेता अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान से संबंध होने का गलत आरोप लगाया था. पंजाब में दर्ज इस केस में जारी हुए समन को तामिल कराने के लिए पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के गाजियाबाद स्थित आवास पर भी पहुंची थी. पंजाब पुलिस की तस्वीरें ट्विट करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा था कि जिसके इशारे पर यह सब कार्रवाई हो रही है वो भंगवत मान और पंजाब को धोखा देगा.

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कुमार विश्वास की याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को भी एक घंटे तक सुनवाई हुई थी. जिसक बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय हो कि कुमार विश्वास की ओर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह प्राथमिकी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है.

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रोपड़ के सदर थाने में कुमार विश्वास पर दर्ज जिस एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो आप समर्थकों के साथ गांवों में लोगों की शिकायतों सुन रहे थे. इस दौरान उनलोगों को कुछ नकाबपोश लोगों ने रोककर खालिस्तानी कहा था. शिकायतकर्ता का दावा था कि यह सब तब शुरू हुआ जब कुमार विश्वास ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के अलागाववादियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया.

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