
राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द
काँग्रेस (Congress) के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2019 में अपने चुनावी प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी देना भारी पड़ेगा, यह उन्होंने सोचा नहीं होगा। 23 मार्च को राहुल को इस मामले में सूरत की एक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सज़ा सुनाई। राहुल को इस झटके की उम्मीद भी नहीं होगी। हालांकि जमानत मिलने से राहुल को जेल जाने से तो राहत मिल गई, पर इसके बाद उन्हें दूसरा झटका लगा।
मानहानि के मामले में सज़ा मिलने की वजह से 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने राहुल गांधी की वायनाड से सांसदी को रद्द कर दिया, जिससे अगले 8 साल तक राहुल पर चुनाव लड़ने से भी रोक लगेगी। पर राहुल को लगने वाले झटकों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। आज राहुल को एक और झटका लग गया है।
सरकारी बंगला खाली करने का मिला नोटिस
राहुल को तीसरा झटका आज यानी कि 27 मार्च को लगा। सांसद होने के नाते राहुल को सरकार की तरफ से बंगला भी मिला था। राहुल का यह सरकारी बंगला देश की राजधानी दिल्ली में 12, तुगलक रोड पर स्थित है। पर अब जब राहुल की सांसदी चली गई है, तो उनका इस बंगले पर भी हक नहीं बनता। इसी वजह से लोक सभा हाउसिंग कमेटी (Lok Sabha Housing Committee) ने आज राहुल को इस बंगले को खाली करने का नोटिस दे दिया है।
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कब तक खाली करना है सरकारी बंगला?
रिपोर्ट के अनुसार लोक सभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल को दिए नोटिस में सांसदी रद्द होने से 30 दिन तक का समय दिया है। ऐसे में राहुल 22 अप्रैल तक 12, तुगलक रोड पर स्थित सरकारी बंगले में रह सकते हैं। 23 अप्रैल को उनका इस बंगले में रहने का सरकारी हक खत्म हो जाएगा और उन्हें इसे खाली करना होगा। हालांकि वह 30 दिन की समयावधि में भी इस सरकारी बंगले को खाली कर सकते हैं।
Updated on:
27 Mar 2023 06:56 pm
Published on:
27 Mar 2023 06:36 pm
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