
मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी से पहले सप्रीम कोर्ट पहुंचे BJP विधायक पूर्णेश मोदी, की यह अपील
Rahul Gandhi Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। सूरत कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ा था। न्याय की उम्मीद में राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन वहां से भी उन्हें झटका लगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि उससे पहले गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पूर्णेश मोदी की शिकायत पर ही राहुल गांधी पर इस मामले में सुनवाई और सजा हुई थी। अब राहुल गांधी से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर पूर्णेश मोदी ने कैविएट दाखिल कर दिया है।
गुजरात HC का फैसला आने के बाद SC में दायर की कैविएट
पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका खारिज करने के तुरंत बाद अपने वकील पी.एस. सुधीर के माध्यम से उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दिया था।
मालूम हो कि कैविएट वादी द्वारा अपीलीय अदालत को प्रस्तुत नोटिस होता है जिसमें निचली अदालत के फैसले के खिलाफ किसी प्रतिद्वंद्वी की अपील के संबंध में कोई आदेश जारी होने की स्थिति में सुनवाई का अनुरोध किया जाता है।
क्या है मोदी सरनेम केस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरनेम केस दरअसल 2019 का है। तब 11 अप्रैल 2019 में कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। 13 अप्रैल को गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। जिसमें सूरत सेंशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट राहुल गांधी को सजा सुना चुकी है।
यह भी पढ़ें - कौन हैं वो भाजपा विधायक जिनकी शिकायत से छिन गई राहुल गांधी की सांसदी
Published on:
12 Jul 2023 06:11 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
