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राजपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें: करोड़ों के लेन-देन में कोर्ट ने थमाया अल्टीमेटम, जेल जाने की नौबत आई?

अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर चेक बाउंस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के घेरे में हैं। अदालत ने राजपाल यादव द्वारा किए गए समझौतों और अंडरटेकिंग (वचनों) का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

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Actor Rajpal Yadav

अभिनेता राजपाल यादव

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव (राजपाल नौरंग यादव) को चेक बाउंस के मामलों में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 फरवरी 2026 को आदेश दिया कि वे 4 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करें और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा काटें। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की एकल पीठ ने राजपाल यादव के आचरण को 'निंदनीय' करार देते हुए पहले दी गई रियायत (सजा पर रोक) वापस ले ली।

जानें क्या है पूरा मामला

यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़ा है। शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 2.5 करोड़ रुपये चुकाने थे। ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था और प्रत्येक को 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। जून 2024 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सजा पर रोक लगाई थी, ताकि दोनों पक्ष समझौता कर सकें। कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए भेजा और कई बार समय दिया।

'वादा करके मुकर नहीं सकते'

राजपाल यादव ने बार-बार कोर्ट में वरिष्ठ वकील के माध्यम से आश्वासन दिए कि वे किस्तों में भुगतान करेंगे—जैसे 40 लाख और 2.10 करोड़ रुपये। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के पास डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के निर्देश दिए, लेकिन वे समय पर जमा नहीं हुए। टाइपिंग एरर या तकनीकी खामियों का बहाना बनाया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, "बार-बार समयसीमा तय करने के बावजूद कई करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया। आश्वासनों का लगातार उल्लंघन हुआ है।" जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की, "कोर्ट ने लंबे समय तक याचिकाकर्ता पर काफी रियायत दिखाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि समझौते और भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ।"

आत्मसमर्पण का दिया आदेश

कोर्ट ने पहले जमा राशि को शिकायतकर्ता कंपनी को जारी करने का भी आदेश दिया। सरेंडर की समयसीमा मुंबई में प्रोफेशनल काम के कारण थोड़ी बढ़ाई गई, लेकिन अब कोई और छूट नहीं मिलेगी। मामला 5 फरवरी 2026 को अनुपालन रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध है।

राजपाल के वकील ने कोर्ट से मांगा समय

राजपाल यादव के वकील ने मुंबई में काम का हवाला देकर समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया, लेकिन सख्ती बरती। यह फैसला अभिनेता के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे पहले भी कई कानूनी मामलों में फंसे रहे हैं। बॉलीवुड में उनकी कॉमेडी छवि के बावजूद, यह घटना उनके करियर पर असर डाल सकती है।

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