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‘मैं निराश हूं, लेकिन…’: Ranveer Allahbadia के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Supreme Court On Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणी पर उन्हें आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "उनके दिमाग में कुछ गंदा था उसे शो पर उगल दिया।"

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भारत

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Akash Sharma

Feb 18, 2025

Supreme Court On Ranveer Allahbadia

Supreme Court On Ranveer Allahbadia

Supreme Court On Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कंटेंट क्रिएटर रणवीर अल्लाहबादिया (Ranveer Allahbadia) जमानत दे दी। हालांकि, यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' (India's Got Latent) में उनकी ओर से की गई विवादास्पद टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया की ओर से इंडियाज गॉट लेटेंट शो में की गई टिप्पणियों की भी कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें विकृत और अस्वीकार्य बताया। बता दें कि कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लैटेंट के दौरान माता-पिता और सेक्स पर की गई टिप्पणी के बाद रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं।

समाज को 'शर्मिंदा' महसूस कराएंगे उनके शब्द- कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणी पर उन्हें आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "उनके दिमाग में कुछ गंदा था उसे शो पर उगल दिया।" पीठ में न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह भी शामिल थे। जज एन कोटिश्वर ने इस बात पर जोर दिया कि उनके शब्द बेटियों, बहनों, माता-पिता और समाज को "शर्मिंदा" महसूस कराएंगे। कोर्ट की बेंच ने इसे "विकृत" सोच का उदाहरण बताया।

Ranveer Allahbadiaके वकील ने क्या कहा?

आलोचना करने के बाद, टॉप कोर्ट की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ की दलील के बाद रणवीर अल्लाहबादिया को गिरफ्तारी से संरक्षण देने पर सहमति व्यक्त की। रणवीर अल्लाहबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि यूट्यूबर को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक ही मुद्दे पर कई FIR दर्ज की गई हैं। अभिनव चंद्रचूड़ ने रणवीर इलाहाबादिया को मिली जान से मारने की धमकियों के बारे में भी कोर्ट को बताया। जज सूर्यकांत ने अभिनव चंद्रचूड़, "क्या आप उस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं जिसका रणवीर अल्लाहबादिया ने इस्तेमाल किया है?" वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने टिप्पणी से घृणा होने की बात स्वीकार की, लेकिन तर्क दिया कि केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ही आपराधिक आचरण नहीं है।

Ranveer Allahbadiaके लिए सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसी टिप्पणियां लोकप्रियता हासिल करने के लिए की गईं, तो अन्य लोग भी ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी ही टिप्पणियां दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ इंडियाज गॉट लैटेंट शो में उनके बयानों को लेकर कोई और FIR दर्ज न की जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि वह और उनके सहयोगी कलाकार अगले आदेश तक शो के किसी भी एपिसोड को प्रसारित न करें। कोर्ट की शर्तों के तहत रणवीर अल्लाहबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया गया और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई।