
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की तीसरी लहर की आहट के बीच दिल्ली में लगातार स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। यही वजह है कि राजधानी में लगातार अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( DDMA ) ने भक्तों के लिए धार्मिक स्थलों ( Religious Places ) को खोलने की इजाजत दे दी है। इस दौरान उन्हें कोविड के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं ( SOP ) का सख्ती से पालन करना होगा।
इसके संबंध में डीडीएमए ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को विजिटर्स और भक्तों के लिए खोलने की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है।
डीडीएमए ने कहा है कि यह आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक लागू रहेंगे। दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण धार्मिक स्थल 19 अप्रैल से पिछले पांच महीने से अधिक समय से भक्तों के लिए बंद हैं।
लेकिन हालात सुधरने के साथ ही दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। स्कूलों के बाद अब डीडीएमए ने धार्मिक स्थलों पर भक्तों के प्रवेश की अनुमति दे दी है लेकिन आदेश में बड़ी सभाओं पर रोक लगाई गई है।
डीडीएमए ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
प्राधिकरण ने अपने नए कोविड-19 दिशानिर्देशों में कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, फूड स्टालों, झूलों, रैलियों और जुलूसों की इजाजत नहीं दी जाएगी।
Published on:
01 Oct 2021 03:48 pm
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