
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस , आरसी और वाहनों के दस्तावेजों के नवीनीकरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी जैसे परमिट की वैधता अब 31 अक्टूबर तक बढ़ गई है। अब आपकी गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों की वैधता अवधि अगले 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। यह समय सीमा पहले 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। इसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। अब आप इस नई अवधि तक अपने वाहन से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यूअल करवा सकेंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि, इससे पहले भी कई बार आखिरी तारीख को बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले 30 मार्च 2020 को वैधता बढ़ाया गया था। उसके बाद फिर से जून 2020 में डेडलाइन बढ़ाई गई। फिर 24 अगस्त को डेडलाइन बढ़ाई गई और दिसंबर 2020 और मार्च 2021, जून 2021 और अब 30 सितंबर को इससी डेडलाइन बढ़ाकर नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है।
जहां केंद्र सरकार ने वाहन दस्तावेजो के रिन्यूअल की तारीख को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है तो वहीं दिल्ली सरकार ने इसकी डेडलाइन को 30 नंवबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए 30 सितंबर को समाप्त होने वाले 30 सितंबर को खत्म हो रही ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट के रिन्यू की वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।
Published on:
03 Oct 2021 09:22 am
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