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पोस्ट आफिस में खाता धारकों के लिए बदल गए नियम, अब हर सुविधा के लिए देनी होगी मोटी फीस

पोस्ट आफिस में जिनका बचत खाता है उन्हें न्यूनतम बैलेंस भी मेंटेन करना जरूरी होगा। बचत खाता में बैलेंस की कमी की वजह से एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन से इनकार कर दिया जाता है, तो आपको उसके लिए पैसे कटेंगे।  
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Ashutosh Pathak

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Updated: 2 Oct 2021, 7:33 PM IST

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नई दिल्ली।

पोस्ट ऑफिस में यदि आपका अकाउंट है तो यह सूचना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल, पोस्ट ऑफिस में बचत खाता से जुड़े नियमों में कई बदलाव हुए हैं और ये नए नियम 1 अक्टूबर से बदल गए हैं।

इसके तहत, ATM कार्ड पर लगने वाले चार्ज 1 अक्टूबर से बदल गया है। पोस्ट ऑफिस ने यह जानकारी एक सर्कुलर जारी कर दी है। इसमें विभाग ने एक महीने में एटीएम पर किए जाने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन को सीमित कर दिया है।

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अब नए सर्कुलर के मुताबिक पोस्ट ऑफिस के एटीएम/डेबिट कार्ड का सालाना मेनटेनेंस चार्ज 125 रुपये और जीएसटी होगा। ये चार्जेज 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेंगे। इसके अलावा, पोस्ट आफिस अब अपने ग्राहकों को भेजे गए SMS अलर्ट के लिए 12 रुपये के साथ जीएसटी चार्ज भी वसूलेगा।

पोस्ट आफिस में जिनका बचत खाता है उन्हें न्यूनतम बैलेंस भी मेंटेन करना जरूरी होगा। बचत खाता में बैलेंस की कमी की वजह से एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन से इनकार कर दिया जाता है, तो आपको उसके लिए भी 20 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा।

वहीं, यदि आप पोस्ट ऑफिस का एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो इस सूचना पर गौर फरमाएं। 1 अक्टूबर 2021 के बाद अगर आपका एटीएम खो गया तो दूसरे डेबिट कार्ड लेने के लिए 300 रुपए के साथ जीएसटी चार्ज का भुगतान भी करना होगा। यदि एटीएम का पिन खो जाता है तो दूसरे पिन के लिए भी आपको भुगतान करना होगा। इसके लिए आपको 50 रुपये के अलावा जीएसटी चार्ज भी देना होगा।

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सबसे जरूरी बात यह कि नए नियमों के तहत बेसिक सेविंग अकाउंट में एक महीने में 5 बार ट्रांजेक्शन करने पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद पैसे निकालने पर प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये के साथ जीएसटी चार्ज लिया जाएगा।