28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई: साकीनाका बलात्कार और हत्या केस के दोषी को फांसी की सजा, लोहे की रॉड से महिला को किया था टॉर्चर

मुंबई की सेशंस कोर्ट ने साकीनाका रेप और मर्डर केस के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को अपराध की दुर्लभतम श्रेणी का बताते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

2 min read
Google source verification
rape_case.jpg

Sakinaka rape case Mumbai Sessions Court gives Death penalty convict


पिछले साल सितंबर में मुंबई के साकीनाका में 34 वर्षीय एक महिला के साथ रेप की घटना हुई थी। रेप के बाद महिला के साथ दरिंदगी की हदें पार करते हुए आरोपी ने महिला के निजी अंगों में रॉड तक डाल दिया था। जिसके बाद इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। आज इस मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने मोहन चौहान नामक दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को अपराध की दुर्लभतम श्रणी का बताया।

बताते चले कि 30 मई को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इस मामले में मोहन चौहान को दोषी करार दिया था। जिसके बाद आज उसे सजा सुनाई गई। मुंबई सेशंस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी कोर्ट) एच सी शेंडे ने दोषी मोहन चौहान को रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने अपराध को जघन्य बताते हुए दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।

45 वर्षीय आरोपी मोहन चौहान इस समय जेल में है। उसने पिछले साल 10 सितंबर को मुंबई के साकीनाका इलाके में 34 वर्षीय एक महिला के साथ बलात्कार किया था। रेप के बाद मोहन चौहान ने पीड़िता के निजी अंग में लोहे का रॉड डाल दिया था। जिससे पीड़िता की हालत नाजुक हो गई थी। 11 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

यह भी पढ़ेंः बिना टिकट बैठी लड़की से चलती ट्रेन में गैंगरेप, रेलवे के तीन कर्मी गिरफ्तार

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील महेश मुले ने बुधवार को कोर्ट में दलील दी थी कि यह एक महिला और वह भी अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ अपराध है जो इसे और गंभीर बनाता है। महेश मुले ने सुनवाई के दौरान घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि रात के समय एक असहाय, अकेली महिला पर यह भीषण हमला है। इस घटना से मुंबई जैसे महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भय हो गया था। ऐसे में दोषी को कठोर से कठोर सजा दी जाए।

यह भी पढ़ेंः पोर्न दिखाकर सौतेली पोती से किया था दुराचार, आरोपी को सुनाई 7 साल की सजा